रायबरेली ब्यूरो।। जनपद के 2019 के बहुचर्चित आदित्य सिंह हत्याकांड में जिला जज अमित पाल सिंह ने फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जबकि साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया।

विदित हो कि 9 अक्टूबर 2019 को शहर के रतापुर चौराहा स्थित सोमू ढाबा पर खाने के विवाद में आदित्य सिंह की हत्या कर दी गई थी। जिसका फैसला जिला जज द्वारा मंगलवार को सुनाया गया। महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव निवासी आदित्य सिंह 9 अक्टूबर 2019 को सोमू ढाबा में खाना खाने गए थे वहां खाने को लेकर आदित्य सिंह और सोमू ढाबा के वेटरों/कर्मियों के बीच कहा सुनी और मारपीट हुई। इसके बाद किसी तरह आदित्य सिंह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से अपने गांव की ओर निकले जिनका रास्ते में पीछा कर आरोपियों ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया बताते हैं कि महराजगंज रोड पर गढ़ी खास गाँव के पास आदित्य सिंह की मोटरसाइकिल को आगे एक चार पहिया वाहन लगाकर रोका गया और पीछे से स्कॉर्पियो से टक्कर मार कर उनकी दर्दनाक हत्या कर दी गई। उसके बाद लाश ठिकाने लगाने के दौरान लोगों की आवाजाही हुई जिससे आरोपियों के मंसूबे पूरे ना हो सके। इसी मामले में मुकदमा कायम होने के बाद आदित्य सिंह की बुआ के ऊपर भी उनके घर में प्राण घातक हमला किया गया है क्योंकि वह मुकदमे में मुख्य गवाह थी।

फिर समय का चक्र ऐसा घूमा की सोमू ढाबा के मलिक सुरेश यादव समेत सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व सदर प्रत्याशी रहे आरपी सिंह भी इसमें फंसते चले गए। गवाहों को धमकाने से लेकर तमाम आरोप इन पर तय किए गए। इसी क्रम में 2022 में सोमू ढाबा को नक्शा पास न होने के कारण बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। लगभग सात साल चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाह अदालत के समक्ष पेश किए। इतनी लंबी अदालती कार्रवाई के बाद जिला जज अमित पाल सिंह ने अभूतपूर्व फैसला सुनाया। इस मुकदमे में 16 आरोपी बनाए गए थे जिनमे ढाबा संचालक सुरेश यादव व पूर्व सपा जिला अध्यक्ष आरपी यादव सहित 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है बचे हुए दो आरोपी अभिषेक सिंह और रामकृष्ण यादव के विरुद्ध पर्याप्त सबूत न होने पर उन्हें बरी कर दिया गया। फैसला सुनाए जाने के समय न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात था तथा आरोपियों के चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता था। वहीं दूसरी ओर मृतक आदित्य सिंह के परिवारीजन न्यायालय के फैसले से संतुष्ट दिखाई दिए।




