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मोटर वाहन संचालकों को कराना होगा पंजीकरण – श्रम विभाग, श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेश कुमार सिंह

प्रिंस गुप्ता ब्यूरो चीफ दैनिक अयोध्या टाइम्स समाचार पत्र दिनांक 25 जुलाई 2025 शुक्रवार को उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, शाहजहाँपुर के कार्यालय में जनपद के बस, ट्रक, पेट्रोल पम्प एवं विद्यालय संचालकों/प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Friday, July 25, 2025

प्रिंस गुप्ता ब्यूरो चीफ दैनिक अयोध्या टाइम्स समाचार पत्र

दिनांक 25 जुलाई 2025 शुक्रवार को उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, शाहजहाँपुर के कार्यालय में जनपद के बस, ट्रक, पेट्रोल पम्प एवं विद्यालय संचालकों/प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 295/2012 में पारित आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2025 के अनुपालन में बुलाई गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 15 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक संचालित विशेष अभियान के बारे में जानकारी साझा करना था।

बैठक में श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेश कुमार सिंह द्वारा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों अथवा सेवायोजकों के पास दो से अधिक मोटर परिवहन कर्मचारी जैसे चालक, परिचालक, हेल्पर, खलासी, क्लीनर आदि कार्यरत हैं, उनके लिए अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 13, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20 के अंतर्गत कार्य के घंटे, अतिकाल, विश्राम अवधि, स्प्रेड ऑवर, स्प्लिट ड्यूटी, कार्य अवधि की सूचना, साप्ताहिक विश्राम एवं प्रतिपूरक अवकाश जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। साथ ही, देश के सभी राज्यों को अगस्त 2025 तक इस विषय में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करनी है।

श्री सिंह ने उपस्थित प्रतिनिधियों को यह भी अवगत कराया कि सभी मोटर वाहन स्वामी अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण उत्तर प्रदेश सरकार के निवेश मित्र पोर्टल पर करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। इच्छुक व्यक्ति यह कार्य स्वयं अथवा नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं, और पंजीकरण की वैधता अवधि तीन वर्ष होगी। पंजीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या या अन्य जानकारी के लिए कार्यालय – सहायक श्रमायुक्त, मोहल्ला सैनिक कॉलोनी, निगोही रोड, शाहजहाँपुर से संपर्क किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि जो सेवायोजक या प्रतिष्ठान निर्धारित अवधि में पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध अभियान के दौरान निरीक्षण की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आवश्यक निर्देश श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं। बैठक की अध्यक्षता ए.आर.टी.ओ. बृजेश कुमार सिंह द्वारा की गई। उन्होंने अधिनियम के तहत अधिक से अधिक पंजीकरण कराने पर बल देते हुए सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में विक्रम रघुवंशी,नितिन रघुवंशी, गोल्डी व चौधरी बस सर्विस,कर्नल एकेडमी, जयपुरिया स्कूल सहित अन्य प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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