राबर्ट्सगंज, सोनभद्र। नगर के व्यस्ततम ओवरब्रिज व कोतवाली मुख्य मार्ग पर कमर्शियल लोडर वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार और घोर लापरवाही आए दिन आम नागरिकों की जान जोखिम में डाल रही है। ऐसा ही एक गंभीर मामला सामने आया है दिनांक 11/10/26 करीब दोपहर 3 बजे जहां अशोक लेलैंड लोडर वाहन संख्या UP 64 CT 8502 के चालक द्वारा घनी आबादी वाले मार्ग पर बिना किसी पूर्व संकेत या ब्रेक लाइट चेतावनी के अचानक तेज गति में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया गया। इस खतरनाक ड्राइविंग के कारण पीछे से आ रही मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिसमें बाइक सवार दंपति सड़क पर गिर पड़े और पत्रकार की पत्नी चोटिल हो गईं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दैनिक अयोध्या टाइम्स के ब्यूरो चीफ, आर.टी.आई. कार्यकर्ता एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एवं नागरिक सुरक्षा कोर (सिविल डिफेंस) के सेक्टर वार्डन अमान खान अपनी मोटरसाइकिल होंडा SP 125 CC (UP 64 AZ 7515) से अपनी पत्नी के साथ ओवरब्रिज मार्ग से गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आगे चल रहे कमर्शियल लोडर के चालक ने बिना पीछे देखे और बिना कोई संकेत दिए अचानक 50 किमी/घंटा की गति से चल रहे वाहन को बीच सड़क पर रोक दिया। अचानक लगे ब्रेक के चलते पीछे चल रही बाइक लोडर से जा टकराई, जिससे बाइक की हेडलाइट असेंबली, फ्रंट वाइजर और इनर काउल पूरी तरह टूटकर चकनाचूर हो गए। इस हादसे में अमान खान की पत्नी के पैर में गंभीर मोच व चोटें आईं।
दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ के दबाव में चालक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अधिकृत एजेंसी से क्षतिपूर्ति कराने का भरोसा दिया, जिसका स्पष्ट वीडियो साक्ष्य मौजूद है। हालांकि, बाद में वाहन स्वामी गिरीश चंद्र ओझा (निवासी सोनभद्र) द्वारा मामले में लगातार समय देकर हीला-हवाली की जाती रही और बाद में क्षतिपूर्ति कराने से साफ मुकरा जाने लगा।
हद तो तब हो गई जब मंगलवार सुबह नवीन सब्जी मंडी में उक्त लोडर में आलू लोडिंग के दौरान पीड़ित द्वारा सूचना देने पर पहुंची यूपी-112 (PRV SBR7710, इवेंट आईडी: P13102607358) की पुलिस टीम के सामने भी चालक ने दबंगई दिखाते हुए पुलिस कर्मियों से बदसलूकी की और खुलेआम कानून को चुनौती दी। इस दौरान वाहन के स्थानीय मंडी में मौजूद होने का पुख्ता वीडियो साक्ष्य भी सामने आया है।
पीड़ित अमान खान ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी नकद धनराशि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे केवल यही मांग कर रहे हैं कि अधिकृत होंडा एजेंसी पर क्षतिग्रस्त पार्ट्स को कंपनी के मूल (Original) पार्ट्स से बदलवाकर सीधे भुगतान किया जाए।
वाहन स्वामी व चालक के अड़ियल रवैये के बाद पीड़ित द्वारा दिनांक 13/10/26 को कोतवाली राबर्ट्सगंज में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसे जन शिकायत प्रकोष्ठ में पंजीकृत (टोकन सं. 94) कर उपनिरीक्षक बृजेश सिंह को विवेचना सौंपी गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच और चालक-वाहन को तलब करने की विधिक कार्रवाई की जा रही है।





