जिलाधिकारी की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना माधोंटांडा में की गई जनसुनवाई। ‌ - धर्म संसद में सामाजिक सरोकारों पर मंथन, राजू अग्रवाल समेत पदाधिकारियों ने रखे विचार - 21 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लखनऊ धर्म संसद, मथुरा जन्मभूमि से Gen-Z तक कई अहम प्रस्ताव - आर.एस.के. इंटर कॉलेज सिंभावली में तेरहवीं जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य समापन - अपहृता को बरामद कर दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपी गिरफ्तारजिलाधिकारी की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना माधोंटांडा में की गई जनसुनवाई। ‌ - धर्म संसद में सामाजिक सरोकारों पर मंथन, राजू अग्रवाल समेत पदाधिकारियों ने रखे विचार - 21 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लखनऊ धर्म संसद, मथुरा जन्मभूमि से Gen-Z तक कई अहम प्रस्ताव - आर.एस.के. इंटर कॉलेज सिंभावली में तेरहवीं जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य समापन - अपहृता को बरामद कर दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

दुष्कर्म व चोरी के आरोपी के घर पुलिस की मुनादी, कुर्की से पहले ढोल बजाकर दी चेतावनी

न्यायालय के आदेश पर थाना पिपरी पुलिस ने अभियुक्त रवि पांडे के घर चस्पा किया धारा 82 का नोटिस

EDITED BY: Ground Reporter

UPDATED: Wednesday, February 4, 2026

सोनभद्र (अमान खान ब्यूरो चीफ)। महिला संबंधी गंभीर अपराधों और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को थाना पिपरी पुलिस ने दुष्कर्म, चोरी और धमकी जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे अभियुक्त रवि पांडे के विरुद्ध धारा 82 के तहत उद्घोषणा (मुनादी) की कार्यवाही की।

​क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त रवि पांडे पुत्र राजेन्द्र पांडे, निवासी ग्राम महुअरी (थाना पन्नूगंज), के खिलाफ थाना पिपरी में मु0अ0सं0 243/26 के तहत धारा 376 (दुष्कर्म), 380 (चोरी) और 506 (धमकी) का मामला दर्ज है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है और न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है।

​गाँव में ढोल बजाकर दी गई सूचना

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में रेणुकूट चौकी प्रभारी संजय सिंह मय टीम आरोपी के पैतृक गांव महुअरी पहुंचे। वहां गवाहों की मौजूदगी में ढोल बजाकर मुनादी कराई गई और आरोपी के घर पर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस चस्पा किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय के भीतर अभियुक्त न्यायालय या पुलिस के समक्ष समर्पण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध धारा 83 के तहत कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

​इस दौरान पुलिस टीम ने ग्रामीणों को भी सूचित किया कि अपराधी को शरण देना कानूनी अपराध है। कार्यवाही के दौरान स्थानीय पुलिस बल और ग्रामीण मौजूद रहे।

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