थाना बाराद्वार, जिला सक्ती (छ.ग.)
राधा मरार जिला रिपोर्टर जिला सक्ती
प्रार्थिया द्वारा थाना बाराद्वार उपस्थित होकर अपनी 18 वर्ष से अधिक उम्र की पुत्री के दिनांक 25.09.2026 की रात्रि घर से बिना बताए चले जाने तथा वापस नहीं आने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बाराद्वार में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लिये गये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। अपहृता की लगातार पता तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रानीगांव निवासी हरिश साहू अपने साथी प्रताप सिंह कंवर के साथ मोटरसाइकिल से युवती को अपने घर ले जाकर रखा है।
उक्त घटना के संबंध में श्रीमान प्रफुल्ल कुमार ठाकुर पुलिस अधीक्षक महोदय शक्ति से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर एवं श्रीमान पंकज पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शक्ति एवं श्रीमती भुनेश्वरी पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शक्ति के मार्गदर्शन पर निरीक्षक नरेन्द्र यादव थाना प्रभारी द्वारा पुलिस टीम द्वारा तत्काल हरिश साहू के घर पहुंचकर पता तलाश की गई, जहां अपहृता को बरामद किया गया। अपहृता को विधिवत् बरामद कर थाना लाया गया तथा महिला पुलिस अधिकारी द्वारा संवेदना कक्ष में उसका कथन कराया गया।
कथन में अपहृता द्वारा बताया गया कि उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी हरिश साहू से पहचान हुई थी। दिनांक 25.09.2026 को हरिश साहू अपने साथी प्रताप सिंह कंवर के साथ मोटरसाइकिल से उसके गांव आया और उसे अपने साथ रानीगांव ले गया। अपहृता के कथनानुसार आरोपी हरिश साहू द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया तथा कई दिनों तक उसे अपने घर में रखा गया। अपहृता द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने तथा चोट पहुंचाने की बात भी बताई गई।
अपहृता के कथनानुसार दिनांक 30.09.2026 को आरोपीगण उसे मोटरसाइकिल से सुनसान स्थान की ओर ले गये तथा उसे जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी प्रताप सिंह कंवर द्वारा भी घटना में सहयोग करने की बात कथन में बताई गई।
अपहृता की बरामदगी एवं उसके कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 64(2)(एम), 332(ख), 351(3), 3(5) बीएनएस की धाराएं जोड़ी गईं। अपहृता का आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।
प्रकरण में आरोपीगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा घटना के संबंध में अपराध करना स्वीकार किया गया। घटना में प्रयुक्त हीरो/होंडा SP-125, काला रंग, मोटरसाइकिल क्रमांक CG-11-BV-1664 को आरोपी हरिश साहू के कब्जे से विधिवत् जप्त किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
हरिश साहू, पिता स्व. ईश्वर प्रसाद साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी रानीगांव, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती।
प्रताप सिंह कंवर, पिता स्व. भोज सिंह कंवर, उम्र 20 वर्ष, निवासी रानीगांव, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती।
दोनों आरोपियों को दिनांक 02.10.2026 को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई। आरोपियों का आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण कराकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेन्द्र यादव, सहायक उप निरीक्षक यशवंत राठौर, प्रधान आरक्षण श्रीकांत सिंगर प्रधान आरक्षक मनीष राजपूत का सराहनीय योगदान रहा






