थाना सक्ती, जिला सक्ती (छत्तीसगढ़)
अपराध क्रमांक : 319/2026
धारा : 69 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)
गणेश दास महंत जिला ब्यूरो चीफ जिला सक्ती
थाना सक्ती में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 319/2026 धारा 69 बीएनएस के प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल वर्मा, पिता ओमप्रकाश लोधी, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 07, मस्जिद के पीछे, सक्ती को गिरफ्तार किया गया है।
प्रकरण के संबंध में पीड़िता द्वारा थाना सिविल लाइन, बिलासपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी विशाल वर्मा ने उससे विवाह करने का झांसा एवं प्रवंचना कर थाना सक्ती क्षेत्रांतर्गत स्थित एक लॉज में उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का स्थान थाना सक्ती क्षेत्र में होने के कारण प्रकरण की केस डायरी प्राप्त होने पर थाना सक्ती में अग्रिम विवेचना प्रारंभ की गई।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती डॉ. भुवनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में थाना सक्ती पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश कर दबिश दी गई। आरोपी विशाल वर्मा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया।
पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक कीपैड मोबाइल फोन बरामद कर विधिवत जब्त किया गया। आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर आरोपी को दिनांक 28 जुलाई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
सक्ती पुलिस महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर की जाएगी।





