श्री नारायणमहायज्ञ एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की आवाज उठी - अधिवक्ता की पत्नी प्रेमी संग फरार,आहत अधिवक्ता ने खाया जहर, मौत - केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन - ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी सैन्य उपकरणों के प्रभावी उपयोग ने भारत की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाया: राजनाथ सिंह - मिशन शक्ति के तहत सरसावा पुलिस ने महिलाओं को साइबर अपराधों से सतर्क रहने की दी सलाहश्री नारायणमहायज्ञ एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की आवाज उठी - अधिवक्ता की पत्नी प्रेमी संग फरार,आहत अधिवक्ता ने खाया जहर, मौत - केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन - ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी सैन्य उपकरणों के प्रभावी उपयोग ने भारत की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाया: राजनाथ सिंह - मिशन शक्ति के तहत सरसावा पुलिस ने महिलाओं को साइबर अपराधों से सतर्क रहने की दी सलाह

सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000/- रुपये अर्थदण्ड

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में अभियुक्त द्वारा वादी के चाचा के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर गम्भीर रुप से घायल कर देने के संबंध में थाना रामपुर कलां

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Tuesday, August 5, 2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में अभियुक्त द्वारा वादी के चाचा के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर गम्भीर रुप से घायल कर देने के संबंध में थाना रामपुर कलां पर पंजीकृत मु.अ.सं 272/22 की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 04-08-2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 4 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त हरिशंकर उर्फ झगडू पुत्र मायाराम वर्मा निवासी ग्राम शिवपुरी मजरा सण्डौर थाना रामपुर कलां सीतापुर को अंतर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

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