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न्यायाधीश पास्को कोर्ट तृतीय ने नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर दुराचार करने के मामले में दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास व 24,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया

गोपाल गुप्ता क्राइम ब्यूरो शाहजहाॅंपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने 2020 के एक मामले में नाबालिग लड़की को उसके घर में घुसकर उसके साथ दुराचार करने के एक मामले में दोषी को बीस साल का कारावास व कुल 24,000 के जुर्माने से दण्डित किया

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Saturday, November 22, 2025

गोपाल गुप्ता क्राइम ब्यूरो

शाहजहाॅंपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने 2020 के एक मामले में नाबालिग लड़की को उसके घर में घुसकर उसके साथ दुराचार करने के एक मामले में दोषी को बीस साल का कारावास व कुल 24,000 के जुर्माने से दण्डित किया ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कलान थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने थाना कलान में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि घटना वाली रात 11 बजे वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अपने घर में सो रही थी तभी गांव का ही रहने वाला विजय अपने एक अन्य साथी परवेन्द्र के साथ नाजायज हथियार के साथ बुरी नियत से घर में घुस आया और दोनों ने उसकी पुत्री को सोते समय दबोच लिया और एक राय होकर उसकी पुत्री को बंधक बनाकर बलात्कार किया किसी प्रकार उसकी लड़की चीखी तो वह जाग गयी तो देखा कि दोनों ने उसे चारपाई पर बांध रखा था और मुंह भी दाब रखा था और बलात्कार कर रहे थे जब वह बचाने गयी तो विजय ने तमंचा निकाल लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये ।

वादिनी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखाई गयी रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना की मेडिकल कराया तथा आरोप पत्र न्यायालय भेजा । न्यायालय में उक्त मुकदमें का विचारण हुआ और वादी व पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयानों तथा शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दोषी को 452,506 व 376 IPC तथा 5(छ)/6 Pocso एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास तथा 24,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

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