टेट के खिलाफ आरएसएम ने फूंका बिगुल, पीएम को भेजा ज्ञापन - रि-नीट परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु बैठक सम्पन्न - अवैध गांजा परिवहन में सक्ती पुलिस की बड़ी सफलताः- एक करोड़ पैतालीस लाख मूल्य का 02 क्विंटल से अधिक गांजा जप्त करने में मिली सफलता। - ठाकुरगंज प्रखंड में चल रहे सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आज तीसरा और अंतिम दिन - नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तारटेट के खिलाफ आरएसएम ने फूंका बिगुल, पीएम को भेजा ज्ञापन - रि-नीट परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु बैठक सम्पन्न - अवैध गांजा परिवहन में सक्ती पुलिस की बड़ी सफलताः- एक करोड़ पैतालीस लाख मूल्य का 02 क्विंटल से अधिक गांजा जप्त करने में मिली सफलता। - ठाकुरगंज प्रखंड में चल रहे सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आज तीसरा और अंतिम दिन - नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रि-नीट परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु बैठक सम्पन्न

21 जून को रि-नीट परीक्षा 06 परीक्षा केन्द्रों पर होगी आयोजित

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Thursday, June 18, 2026

रायबरेली ब्यूरो।। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित रि-नीट परीक्षा-2026 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं जैसे परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, पेपर की गोपनीयता, बिजली, पेयजल, स्वच्छता व चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त परीक्षा 21 जून 2026 (दिन रविवार) को प्रथम पाली अपराह्न 02:00 बजे से 05:15 बजे तक जनपद रायबरेली के 06 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जायेगी, जिसमें 2718 परीक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर लें यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर व्यवस्थापन में कोई कमी है तो उसे ससमय पूर्ण करा लें, समस्त तैनात अधिकारी/कर्मचारी आपस में समन्वय स्थापित कर परीक्षा को शुचितापूर्ण, सकुशल सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों हेतु परीक्षार्थियों हेतु यातायात आवागमन/मार्ग/संसाधन सुगम रहे। परीक्षा केन्द्रों, यातायात मार्गों, बस स्टॉप आदि में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा।
सम्पूर्ण जनपद में 10 जुलाई 2026 तक धारा 163 नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत निषेधाज्ञा लागू है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सहदेव मिश्र, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विशाल कुमार यादव, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह, नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार आदि उपस्थित रहे।

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