सोनभद्र,अमान खान ब्यूरो चीफ: करीब 22 माह पूर्व नवरात्रि जागरण के लिए एडवांस पैसे लेने के बावजूद कार्यक्रम न करने और पैसे वापस मांगने पर गाली-गलौज व धमकी देने के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका और इवेंट मैनेजर विकास कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट (NBW) और कुर्की का नोटिस जारी किया है।
मामले के मुख्य बिंदु:
- धोखाधड़ी का आरोप: बहुअरा गांव निवासी राजेंद्र ने आरोप लगाया था कि 1.70 लाख रुपये एडवांस लेने के बाद भी गायिका बिना प्रोग्राम किए वापस चली गईं, जिससे करीब 5 लाख का नुकसान हुआ।
- अभद्र व्यवहार: पैसे वापस मांगने पर आरोपियों द्वारा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और बेटे को उठवा लेने की धमकी देने का भी आरोप है।
- कोर्ट का आदेश: बार-बार बुलाने पर भी अदालत में हाजिर न होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने एसपी सोनभद्र को निर्देशित किया है कि 14 मार्च 2026 तक नोटिस का तामीला कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।






