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बाल श्रम उन्मूलन अंतर्गत जैकिट कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों से तीन बाल श्रमिकों को कराया गया बालश्रम से मुक्त

ग्राम पैरव वैश्य, बसंतपुर में बालश्रम उन्मूलन हेतु रेस्क्यू अभियान चलाया गया

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Thursday, December 11, 2025

Under the abolition of child labour, three child labourers from jacket factories and other establishments were freed from child labour.

पीलीभीत /जिलाधिकारी के आदेश तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी के निर्देश पर थाना जहानाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पैरव वैश्य, बसंतपुर में बालश्रम उन्मूलन हेतु रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जैकिट कारखानों, कपड़े की दुकानों, किराना स्टोर, स्टील वर्क्स आदि पर कार्यवाही करते हुए 03 बाल श्रमिकों को चिन्हित कर बाल श्रम से अवमुक्त करकर वर्चुअल रूप से बाल कल्याण समिति पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, बाल कल्याण समिति द्वारा सभी बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

इस दौरान एक बालक को बाल सेवा योजना हेतु चिन्हित किया गया। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया में दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध एक वर्ष तक की सजा या 50000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त सेवायोजक से प्रति बाल श्रमिक 20000 रूपये की वसूली चाइल्ड लेबर वेलफेयर फंड हेतु प्रथक से की जायेगी तथा यदि कोई बाल श्रमिक के माता-पिता को प्रथम बार चेतावनी के बावजूद भी पुनः अपने बच्चों को व्यवसायिक कार्य में संलग्न करेगा तो उनके विरूद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही अपनाई जायेगी। संयुक्त अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकला, संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक, चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजनों समन्वयक निर्वान सिंह एवं थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का0 अमित कुमार, का0 सीमा तथा थाना जहानाबाद पुलिस सक्रिय रूप से कार्यवाही में सम्मिलित व मौजूद रहे।

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