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20 फरवरी को मिर्जापुर में सजेगी ‘पेंशन अदालत’, सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याओं का होगा समाधान

​9 फरवरी तक संबंधित कोषागार में जमा करने होंगे आवेदन; आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल करेंगे अध्यक्षता

EDITED BY: Ground Reporter

UPDATED: Monday, February 2, 2026

सोनभद्र (अमान खान ब्यूरो चीफ): विन्ध्याचल मण्डल के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर की अध्यक्षता में आगामी 20 फरवरी, 2026 को दोपहर 02:00 बजे उनके कार्यालय सभागार में ‘पेंशन अदालत’ का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत का मुख्य उद्देश्य पेंशनभोगियों की लंबित समस्याओं का मौके पर निस्तारण करना है।

इन मामलों पर होगी सुनवाई:

वरिष्ठ कोषाधिकारी इन्द्रभान सिंह ने बताया कि पेंशन अदालत में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकरणों पर विचार किया जाएगा:

  • ​ऐसे मामले जिनमें पेंशन या ग्रेच्युटी अब तक स्वीकृत नहीं हुई है।
  • ​पेंशन के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के विरुद्ध दिए गए प्रत्यावेदन।
  • ​सेवानिवृत्ति के बाद वेतन पुनरीक्षण (Pay Revision) के फलस्वरूप पेंशन संशोधन के मामले।
  • ​विभाग और पेंशन निदेशालय के बीच मतभेद के कारण अटके प्रकरण।
  • ​न्यायालय में लंबित मामले, जिन्हें पेंशनर आपसी सहमति से अदालत के बाहर सुलझाना चाहते हों।

9 फरवरी तक आवेदन करना अनिवार्य:

पेंशन अदालत में अपना वाद दाखिल करने के लिए पेंशनरों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप विन्ध्याचल मण्डल के सभी जिला कोषागारों में उपलब्ध है। इच्छुक पेंशनभोगी तीन प्रतियों में अपना आवेदन पत्र भरकर 09 फरवरी, 2026 को दोपहर 03:00 बजे तक संबंधित जनपद के मुख्य या वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं।

विशेष नोट: वरिष्ठ कोषाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अधूरे आवेदन पत्रों और अंतिम तिथि (09 फरवरी) के बाद मिलने वाले प्रार्थना पत्रों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। अतः सभी पेंशनर समय सीमा के भीतर अपनी शिकायतें दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

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