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ऑपरेशन कन्विक्शन मे दोषसिद्ध 1 अभियुक्त को 3 माह के साधारण कारावास की सजा व ₹5,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 14-07-2025 को मु0अ0सं0 1627/2010 धारा 223, 224 भादवि थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त दिनेश कुमार पासवान पुत्र मगरूराम निवासी नगवार थाना

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Thursday, July 17, 2025

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 14-07-2025 को मु0अ0सं0 1627/2010 धारा 223, 224 भादवि थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त दिनेश कुमार पासवान पुत्र मगरूराम निवासी नगवार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हा0 मु0 पुलिस लाइन मऊ को कारित अपराध के लिए 03 माह के साधारण कारावास की सजा एवं ₹5,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।
सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह (पीओ), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार थाना कोतवाली नगर का सराहनीय योगदान रहा।

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