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डीजल-पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों पर जिलाधिकारी सख्त, जमाखोरी पर होगी कार्रवाई

पर्याप्त स्टॉक बनाए रखें, मूल्य से अधिक वसूली या कम मात्रा में बिक्री पर होगी कार्रवाई — बी.एन. सिंह

EDITED BY: Ground Reporter

UPDATED: Wednesday, March 11, 2026

अमान खान ब्यूरो चीफ सोनभद्र। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने जिले के सभी पेट्रोल-डीजल रिटेल आउटलेट और एलपीजी गैस एजेंसियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि संचालक अपने प्रतिष्ठानों पर ईंधन और गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें और कृत्रिम कमी दिखाकर शून्य स्टॉक का प्रदर्शन न करें।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि पेट्रोल-डीजल या रसोई गैस की जमाखोरी करने या उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली या कम मात्रा में बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के क्षेत्रीय समन्वयकों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, जबकि जिला पूर्ति अधिकारी तेल कंपनियों से समन्वय कर पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों का निरीक्षण करेंगे।

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