सोनभद्र,अमान खान ब्यूरो चीफ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह फरवरी 2026 के लिए राशन वितरण के स्केल में शासन स्तर से परिवर्तन किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी श्री ध्रुव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अब अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नए निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
क्या हुआ है बदलाव? (एक नज़र में)
वितरण प्रणाली में किए गए परिवर्तन के बाद अब लाभार्थियों को मिलने वाले गेहूं और चावल की मात्रा इस प्रकार होगी:
1. अंत्योदय कार्डधारकों के लिए (प्रति कार्ड):
- गेहूं: पहले 14 किग्रा मिलता था, अब 10 किग्रा मिलेगा।
- चावल: पहले 21 किग्रा मिलता था, अब 25 किग्रा मिलेगा। (कुल खाद्यान्न 35 किग्रा यथावत रहेगा)
2. पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के लिए (प्रति यूनिट):
- गेहूं: पहले 02 किग्रा मिलता था, अब 01 किग्रा मिलेगा।
- चावल: पहले 03 किग्रा मिलता था, अब 04 किग्रा मिलेगा। (कुल खाद्यान्न 05 किग्रा प्रति यूनिट यथावत रहेगा)
निःशुल्क मिलेगा राशन, शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर जारी
जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह खाद्यान्न पूरी तरह निःशुल्क वितरित किया जाएगा। यदि कोई उचित दर विक्रेता (कोटेदार) राशन देने में घटतौली करता है या अवैध वसूली का प्रयास करता है, तो कार्डधारक इसकी शिकायत निम्नलिखित माध्यमों से कर सकते हैं:
- विभागीय टोल-फ्री नंबर: 1800-1800-150
- कार्यालय: जिला पूर्ति कार्यालय या संबंधित उपजिलाधिकारी (SDM) कार्यालय।
कोटेदारों को सख्त चेतावनी
जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे फरवरी माह के आवंटित खाद्यान्न का वितरण नए स्केल के अनुसार ही करें। वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत मिलने पर संबंधित कोटेदार के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।






