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राज्य सूचना आयुक्त ने की जन सूचना के लंबित प्रकरणों व जन शिकायतों की समीक्षा

आरटीआई विशेषज्ञ शैलेंद्र सिंह चौहान ने जन सूचना अधिकार अधिनियम की विस्तार से दी जानकारी, आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Tuesday, September 9, 2025

State Information Commissioner reviewed pending cases of public information and public complaints

रायबरेली ब्यूरो।। राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश पदुम नारायण द्विवेदी का मंगलवार को जनपद रायबरेली आगमन हुआ। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।
इसके उपरांत उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग जन सूचना से संबंधित लंबित अपीलों एवं शिकायत प्रकरणों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। विलंब की स्थिति में अर्थदंड एवं विभागीय कार्यवाही की संस्तुति भी की जा सकती है।
सूचना आयुक्त ने कहा कि जन सूचना अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना है। सरकार की भी यही मंशा है कि प्रशासन और आम जनमानस के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित हो। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपील अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समय से निस्तारण करें।

जिन बिंदुओं पर सूचना नहीं दी जा सकती उसके कारण का भी अवश्य उल्लेख करें। उन्होंने रायबरेली जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ जन सूचना के मामलों का निस्तारण बेहतर ढंग से किया जा रहा है तथा लंबित प्रकरणों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है।
बैठक में आरटीआई विशेषज्ञ शैलेंद्र सिंह चौहान ने जन सूचना अधिकार अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से माननीय राज्य सूचना आयुक्त को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नवीन चंद्रा सहित जनपद के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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