गोपाल गुप्ता क्राइम ब्यूरो दैनिक अयोध्या टाइम्स समाचार पत्र
शाहजहाॅंपुर | अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने 2020 के एक मामले में नाबालिग लड़की को उसके घर में घुसकर उसके साथ दुराचार करने के एक मामले में दोषी को बीस साल का कारावास व कुल 24,000 के जुर्माने से दण्डित किया
अभियोजन पक्ष के अनुसार कलान थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने थाना कलान में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि घटना वाली रात 11 बजे वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ अपने घर में सो रही थी तभी गांव का ही रहने वाला विजय अपने एक अन्य साथी परवेन्द्र के साथ नाजायज हथियार के साथ बुरी नियत से घर में घुस आया और दोनों ने उसकी पुत्री को सोते समय दबोच लिया और एक राय होकर उसकी पुत्री को बंधक बनाकर बलात्कार किया किसी प्रकार उसकी लड़की चीखी तो वह जाग गयी तो देखा कि दोनों ने उसे चारपाई पर बांध रखा था और मुंह भी दाब रखा था और बलात्कार कर रहे थे जब वह बचाने गयी तो विजय ने तमंचा निकाल लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये । वादिनी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखाई गयी रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने विवेचना की मेडिकल कराया तथा आरोप पत्र न्यायालय भेजा ।
न्यायालय में उक्त मुकदमें का विचारण हुआ और वादी व पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयानों तथा शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दोषी को 452,506 व 376 IPC तथा 5(छ)/6 Pocso एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास तथा 24,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।