जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनसामान्य से की अपील, भूमि क्रय-विक्रय से पूर्व सम्बन्धित अभिलेखो एवं स्वामित्व की अवश्य कर ले जाँच, आगे भी रहेगी कार्यवाही जारी
सहारनपुर । जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल के निर्देशानुसार तहसील प्रशासन द्वारा ग्राम अंबेहटा चांद में सरकारी भूमि की अवैध बिक्री करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। उप जिलाधिकारी तहसील रामपुर मनिहारान ने बताया कि जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि को निजी संपत्ति दर्शाते हुए उसकी बिक्री की गई, जो कि कानूनन दंडनीय अपराध है।
इस संबंध में सक्षम धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर लिया गया है तथा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या – 1416/1910 ग्राम समाज की भूमि नौययत नवीन परती को मुकेश पुत्र यशपाल व श्रीमती सुन्दरी पत्नी यशपाल निवासी आमवाला मिर्जापुर द्वारा गलत तरीके से बेचने के सम्बन्ध में क्रेता अनुज पुण्डीर पुत्र धर्मसिंह निवासी टपरी, विक्रम सिंह पुत्र ओमपाल निवासी मिर्जापुर, अजय कुमार पुत्र राकेश निवासी अंबेहटा, उमराव सिंह पुत्र वेदपाल सिंह निवासी अंबेहटा एवं संजय कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी भायला के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट से – 0049 दर्ज करा दी गई है।
जिलाधिकारी मनीष बंसल जनसामान्य से अपील की है कि भूमि क्रय-विक्रय से पूर्व सम्बन्धित अभिलेखो एवं स्वामित्व की विधिवत् जाँच अवश्य कर ले, ताकि किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचा जा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा अथवा अवैध क्रय-विक्रय किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपजिलाधिकारी रामपुर मनिहारान डॉक्टर पूर्वा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा-318(4) एवं सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा-2 एवं 3 के अन्तगर्त करवायी गई है, जिसमें अधिकतम 5,7 साल की सजा का प्रावधान है।







