अवैध शराब परिवहन, संग्रहण एवं बिक्री करने वालो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किये जाने दिए गए निर्देश

थाना जैजैपुर जिला सक्ती छ0ग0 अपराध क्रमांक 259/25, 260/25,261/25,262/25 धारा 34(2)आबकारी एक्ट

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Saturday, September 13, 2025

Instructions were given to take strict action against those transporting, storing and selling illegal liquor

पुलकित दास महंत छत्तीसगढ़ प्रदेश स्टेट प्रभारी

जिला सक्ती छ0ग0 । थाना जैजैपुर पुलिस की कार्यवाही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा (भापुसे) श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश कुमार यादव (रापुसे) , श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री मनीष कुंवर (रापुसे) द्वारा अवैध शराब परिवहन, संग्रहण एवं बिक्री करने वालो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किये जाने दिए गए निर्देश के परिपालन में थाना जैजैपुर पुलिस द्वारा दिनांक 12/09/2025 को मुखबीर सूचना पर तीन अलग-अलग जगहों पर शराब रेड कार्यवाही किया गया जो (1) रंजित चन्द्रा पिता बुंदेल सिंह चन्द्रा उम्र 55 साल साकिन चोरभट्ठी थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ0ग0 को बिजली ऑफिस रोड नहरपार जैजैपुर के सामने शराब बिक्री करते पाये जाने पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक के थैला अंदर 34 पौवा युनिक देशी प्लेन शराब प्रत्येक पौवा कांच की शीशी में 180-180 एम0एल0 भरी शीलबंद कुल मात्रा 6.120 बल्क लीटर किमती 2720 रूपये (2) घासीराम लहरे पिता स्व0 आशाराम लहरे उम्र 57 साल निवासी ग्राम दतौद थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ0ग0) को अपने घर के सामने शराब बिक्री करते पाये जाने पर आरोपी के कब्जे से 03 नग 05-05 लीटर क्षमता वाले पीले रंग की प्लास्टिक जेरिकेन में लगभग 15 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा 1 नग हरे रंग के 2 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक बाटल में 1 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल जुमला 16 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 1600/रू, (3) कुंजीलाल गोंड़ पिता स्व0 कन्हैया लाल गोंड़ उम्र 45 साल निवासी ग्राम दतौद थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ0ग0) को अपने घर के सामने शराब बिक्री करते पाये जाने पर आरोपी के कब्जे से 02 नग 05-05 लीटर क्षमता वाले पीले रंग की प्लास्टिक जेरिकेन में लगभग 10 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा 02 नग हरे रंग के 02-02 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक बाटल में 02-02 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल जुमला 14 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 1400/रू को विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है ।

उक्त आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2)आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से उक्त आरोपी को दिनांक 12.09.2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं आज दिनांक 13/09/2025 को मुखबीर सूचना पर कुटराबोड नहर पुल मे शराब रेड कार्यवाही किया गया जो दिलभाग खुंटे पिता जेठूराम खुंटे उम्र 44 साल निवासी बैहागुड़रू थाना हसौद जिला सक्ती (छ0ग0) को कुटराबोड नहर पुल के पास शराब बिक्री करते पाये जाने पर आरोपी के कब्जे से 02 नग 05-05 लीटर क्षमता वाले पीले रंग की प्लास्टिक जेरिकेन में लगभग 10 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा 01 नग सफेद रंग के 01 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक बाटल में 01 लीटर भरी हुई कच्ची महुआ शराब कुल जुमला 11 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 1100 रूपये को विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है उक्त आरोपीगण्‍ का कृत्य अपराध धारा 34 (2)आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से उक्त आरोपीगण को आज दिनांक 13.09.2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपीगण का जेल वारंट बनने से उक्त सभी आरोपीगण को जेल दाखिल किया गया उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी उप निरीक्षक जी एस राजपूत, सउनि लाला राम खूंटे, प्र.आर. 08 लक्ष्मीनारायण कंवर, प्र. आर. 10 अनुप खलखो, आर.क्र. 295 गोविन्द पटेल, आर.क्र.243 राम कुमार उरांव, आर.क्र. 219 संजय सोनवानी, आर.क्र. 210 कामता मार्चे, आर.क्र. 133 विजय कुमार कुर्रे, आर.क्र. 202 मनोज खटर्जी, आर.क्र. 169 प्रहलाद सोनवानी, आर.क्र. 234 जय प्रकाश उरांव, आर.क्र. 192 मनोज लहरे, व म.आर.क्र. 393 पूजा सिदार का विशेष योगदान रहा

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