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जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर मनीष बंसल ने दिया ऐतिहासिक आदेश

मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला की अवैध धन से अर्जित की गयी 56 संम्पत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत किया गया कुर्क, तहसीलदार, बेहट को किया गया प्रशासक नियुक्त, मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Tuesday, February 17, 2026

District Magistrate Saharanpur Manish Bansal gave the historic order

अवैध रूप से सम्पत्ति (जमीन वर्तमान में मार्केट कीमत 2,75,97,00,000-00 रूपये अर्थात लगभग 2 अरब 76 करोड़ अर्जित की गयी

इकबाल उर्फ बाला की अवैध धन से अर्जित की गयी 56 संम्पत्तियों को किया गया कुर्क

सहारनपुर । मौहम्मद इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद, मौहम्मद जावेद, मौहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल पुत्रगण मौहम्मद इकबाल उर्फ बाला निवासीगण मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर व इकबाल के नौकर / सह अभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल गफूर एवं राव लईक पुत्र सईद अहमद निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर एक गिरोहबन्द व्यक्ति है जिनके विरूद्ध थाना मिर्जापुर पर मु०अ०सं० 83/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत हुआ है।

गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला द्वारा अपने गैंग सदस्यों मौहम्मद जावेद, मौहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल पुत्रगण मौहम्मद इकबाल उर्फ बाला निवासीगण मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर तथा इकबाल के नौकर / सहअभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल गफूर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल तथा अपने आश्रित पुत्र, पुत्री, पत्नी व विभिन्न कम्पनियों / सहयोगियों / रिश्तेदारो के नाम से गिरोहबन्द होकर अपराधिक क्रियाक्लाप कारित कर वन क्षेत्र से खैर आदि लकड़ी की चोरी / तस्करी, अवैध खनन इत्यादि के अपराधों में लिप्त रहने के दौरान धनबल के प्रभाव से लोगों को डरा धमकाकर धोखघडी करके सरकारी व गैर सरकारी जमीनें क्रय व कब्जा कर अवैध धन अर्जित किया गया है।

जिससे उक्त अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से सम्पत्ति (जमीन वर्तमान बाजारू कीमत 2,75,97,00,000-00 रूपये) अर्जित की गयी है। गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला के विरूद्ध जनपद / गैर जनपद / गैर राज्य के विभिन्न थानों में लगभग 50 मुकदमें / अभियोग हुए है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला की अवैध धन से अर्जित की गयी 56 संम्पत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अर्गत कुर्क करते हुए तहसीलदार, बेहट (सहारनपुर) को प्रशासक नियुक्त किया गया है। तहसीलदार बेहट /प्रशासक को कुर्क की गयी सम्पत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रबन्ध के लिए निर्देशित किया गया है।

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