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तीस जून के बाद नहीं मिलेगी टैक्स में 20 प्रतिशत छूट

-महापौर व नगरायुक्त ने की करदाताओं से 30 जून से पहले टैक्स जमा करने की अपीलदैनिक अयोध्या टाइम्स-सहारनपुर। गृहकर एवं जलकर के बिलों में 20 प्रतिशत छूट का लाभ सिर्फ एक सप्ताह और मिलेगा। तीस जून के बाद नगर निगम द्वारा टैक्स बिलों में दी जा रही

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Monday, June 23, 2025

-महापौर व नगरायुक्त ने की करदाताओं से 30 जून से पहले टैक्स जमा करने की अपील
दैनिक अयोध्या टाइम्स-
सहारनपुर। गृहकर एवं जलकर के बिलों में 20 प्रतिशत छूट का लाभ सिर्फ एक सप्ताह और मिलेगा। तीस जून के बाद नगर निगम द्वारा टैक्स बिलों में दी जा रही 20 प्रतिशत की छूट समाप्त हो जायेगी। महापौर डॉ. अजय कुमार व नगरायुक्त शिपू गिरि ने सभी करदाताओं से 30 जून से पूर्व अपना टैक्स जमा कराने की अपील की है ताकि चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स में उन्हें 20 प्रतिशत की छूट प्राप्त हो सके।
नगर निगम बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की वर्तमान मांग पर यानि चालू वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स व वाटर टैक्स बिलों में 20 प्रतिशत की छूट मई माह से एक माह बढ़ाने यानि जून तक देने का प्रस्ताव पारित किया था। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि टैक्स के बिलों में दी जा रही छूट की अवधि 30 जून को समाप्त हो जायेगी, इसके बाद कोई छूट नहीं दी जायेगी।
कर अधीक्षक शर्मा ने बताया कि जिन भवन स्वामियों को जीआईएस सर्वे के बिल भेजे जा रहे हैं यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वे आपत्ति लगाकर कार्यालय में प्रस्तुत करें और समय से निस्तारण कराकर अपना टैक्स जमा कराएं। उन्होंने करदाताओं से अपील की है कि यदि किसी भवन स्वामी को बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह निगम पहुंचकर अपना बिल प्राप्त कर टैक्स जमा करा सकता है।
कर अधीक्षक ने बताया कि कुछ लोग जीआईएस सर्वे के बिलों में वृद्धि देखकर भ्रमित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिलों में वृद्धि के निम्न कारण हो सकते हैं। एक, भवन का क्षेत्रफल पूर्व में कम दर्ज किया गया हो और मौके पर अधिक हो। दूसरे, कवर्ड एरिया में वृद्धि की गयी हो। तीसरे भवन की प्रकृति में परिवर्तन किया गया हो, अर्थात पहले केवल आवासीय रहा हो और अब उसमें व्यवसाय भी किया जा रहा हो।

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