मानवाधिकार की आड़ में गुंडागर्दी: फारुख शाह पर एक और शिकंजा, पीड़ित ने दोबारा पुलिस को सौंपा प्रार्थना पत्र - बभनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जिला बदर और टॉप-टेन अपराधी नियाज गिरफ्तार - ​कुर्था के विकास के लिए अपना दल (एस) ने कसी कमर: जर्जर सड़कों और बिजली की समस्याओं का हुआ स्थलीय निरीक्षण - गैंगेस्टर एक्ट में सोनभद्र पुलिस का बड़ा एक्शन: अपराध से बनाए 53 लाख के दो मकान कुर्क - एसपी अभिषेक वर्मा ने 'जनता दर्शन' में सुनीं फरियादियों की समस्याएं, त्वरित निस्तारण का दिया भरोसामानवाधिकार की आड़ में गुंडागर्दी: फारुख शाह पर एक और शिकंजा, पीड़ित ने दोबारा पुलिस को सौंपा प्रार्थना पत्र - बभनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जिला बदर और टॉप-टेन अपराधी नियाज गिरफ्तार - ​कुर्था के विकास के लिए अपना दल (एस) ने कसी कमर: जर्जर सड़कों और बिजली की समस्याओं का हुआ स्थलीय निरीक्षण - गैंगेस्टर एक्ट में सोनभद्र पुलिस का बड़ा एक्शन: अपराध से बनाए 53 लाख के दो मकान कुर्क - एसपी अभिषेक वर्मा ने 'जनता दर्शन' में सुनीं फरियादियों की समस्याएं, त्वरित निस्तारण का दिया भरोसा

न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद ग्राम साल्हेपाली में ग्राम पंचायत भातपुर द्वारा अवैध निर्माण जारी

न्यायालय के आदेश की खुली अवमानना और कानून का उल्लंघन

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Thursday, October 30, 2025

Open contempt of court order and violation of law

पुलकित दास महंत प्रदेश स्टेट प्रभारी छत्तीसगढ़

साल्हेपाली (जिला रायगढ़)। ग्राम साल्हेपाली में न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद ग्राम पंचायत भातपुर द्वारा अवैध निर्माण कार्य जारी रखने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम की निवासी संतोषी बैरागी ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत में बताया गया है कि खसरा नंबर 273/2/क की भूमि को लेकर मामला माननीय आयुक्त बिलासपुर के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश (Stay Order) जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत भातपुर द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य जारी रखा जा रहा है, जो न्यायालय के आदेश की खुली अवमानना और कानून का उल्लंघन है।

शिकायतकर्ता संतोषी बैरागी ने बताया कि उन्होंने पूर्व में 29 अगस्त 2025 को इस विषय में आवेदन प्रस्तुत किया था, किंतु उसके बावजूद पंचायत द्वारा अवैध निर्माण नहीं रोका गया। अब भी कार्य जारी है जबकि मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2026 को निर्धारित है।

उन्होंने मांग की है कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं पंचायत पदाधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए तथा अवैध निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

खबरें और भी

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले