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​समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन के पदाधिकारी की बढ़ी मुश्किलें: माँ के साथ मिलकर ठेकेदार के घर में की मारपीट

सुलह का दबाव और जान से मारने की धमकी

EDITED BY: Ground Reporter

UPDATED: Monday, February 16, 2026

मानवाधिकार एसोसिएशन के पदाधिकारी पर फिर मुकदमा, ठेकेदार को सरेआम धमकाने और मारपीट का आरोप

सोनभद्र (ब्यूरो): जनपद के करमा थाना क्षेत्र में ‘समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन’ के रॉबर्ट्सगंज तहसील अध्यक्ष फारुख हुसैन (शाह) का विवादों से गहरा नाता जुड़ता जा रहा है। पद की धौंस और गुंडागर्दी के आरोपों के बीच, पुलिस ने आरोपी फारुख पर एक महीने के भीतर दूसरी बड़ी एफआईआर दर्ज की है। ताजा मामले में आरोपी ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक ठेकेदार के घर में घुसकर वृद्ध महिला के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है।

पुरानी घटना: रेलवे साइट पर मजदूरों के सामने दी थी धमकी

​विवाद की शुरुआत 9 जनवरी 2026 को हुई थी, जब हैदर अली (ठेकेदार, JNL कंपनी) खैराही में रेलवे पुलिया निर्माण के कार्य की देखरेख कर रहे थे। उस समय आरोपी फारुख शाह ने साइट पर पहुँचकर ठेकेदार को माँ-बहन की गंदी गालियाँ दीं और जान से मारने की नियत से आगे बढ़ा। मौके पर मौजूद मजदूरों, बब्लू यादव और जमालूद्दिन, ने बीच-बचाव कर ठेकेदार की जान बचाई थी। इस घटना के बाद 10 जनवरी को थाना करमा में फारुख के खिलाफ पहली एफआईआर (सं. 0007/2026) दर्ज की गई थी।

ताजा हमला: मुकदमे में सुलह न करने पर घर में घुसकर की पिटाई

​पुराने मुकदमे में सुलह न करने से नाराज होकर फारुख हुसैन और उसकी माँ अख्तरी ने 10 फरवरी 2026 को हैदर अली के घर पर हमला बोल दिया। तहरीर के अनुसार, जब हैदर घर पर नहीं था, तब अख्तरी ने हैदर की वृद्ध माँ के साथ अभद्रता की, उन्हें भद्दी गालियाँ दीं और उनके साथ मारपीट की। आरोपियों ने जाते-जाते धमकी दी कि यदि पुराने मुकदमे में समझौता नहीं किया, तो वे हैदर और उसके बेटे को जान से मार देंगे। उसी रात फारुख ने रास्ते में हैदर को रोककर दोबारा धमकी दी, जिसकी रिकॉर्डिंग मोबाइल में सुरक्षित है।

पुलिसिया कार्रवाई और कानूनी शिकंजा

​करमा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 फरवरी 2026 को दूसरी एफआईआर (सं. 0017/2026) दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपी फारुख हुसैन और उसकी माँ अख्तरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है:

  • धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के लिए।
  • धारा 351(2): जान से मारने की धमकी देने के अपराध में।
  • धारा 352: शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना।
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