अवैध रूप से कक्षा 11-12 चलाने पर विद्यालय पर एक लाख का जुर्माना - ममता बनर्जी के वकील की पोशाक में कोर्ट में आने पर विवाद, बार काउंसिल ने मांग ली प्रैक्टिस डिटेल, वकालत पर उठे सवाल - UP के 22 जिलों में कुदरत का रौद्र रूप, तूफान-बारिश से 111 की मौत, CM Yogi का आदेश- युद्धस्तर पर हो Relief Work - एक्शन नहीं लिया तो अराजकता फैलेगी, केजरीवाल समेत 5 AAP नेताओं के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी - बड़ी खबर: आरटीआई कार्यकर्ता को फंसाने के लिए 'गाय तस्करी' का झूठा आरोप, राष्ट्रपति से गुहारअवैध रूप से कक्षा 11-12 चलाने पर विद्यालय पर एक लाख का जुर्माना - ममता बनर्जी के वकील की पोशाक में कोर्ट में आने पर विवाद, बार काउंसिल ने मांग ली प्रैक्टिस डिटेल, वकालत पर उठे सवाल - UP के 22 जिलों में कुदरत का रौद्र रूप, तूफान-बारिश से 111 की मौत, CM Yogi का आदेश- युद्धस्तर पर हो Relief Work - एक्शन नहीं लिया तो अराजकता फैलेगी, केजरीवाल समेत 5 AAP नेताओं के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी - बड़ी खबर: आरटीआई कार्यकर्ता को फंसाने के लिए 'गाय तस्करी' का झूठा आरोप, राष्ट्रपति से गुहार

​शादी समारोहों में ‘हर्ष फायरिंग’ और देर रात डीजे बजाने पर होगी जेल

सोनभद्र पुलिस ने संचालकों को दिए सख्त निर्देश; आधी सड़क यातायात के लिए छोड़ना अनिवार्य

EDITED BY: Ground Reporter

UPDATED: Friday, February 13, 2026

अमान खान ब्यूरो चीफ ​सोनभद्र। वैवाहिक सीजन के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात को सुव्यवस्थित रखने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में शुक्रवार को रॉबर्ट्सगंज थाना परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा ने मैरेज लॉन, होटल और डीजे संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।

​बैठक में जारी किए गए प्रमुख नियम:

  • ​ध्वनि प्रदूषण: रात्रि 10:30 बजे के बाद डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर संचालक और गेस्ट हाउस प्रबंधन दोनों पर कार्रवाई होगी।
  • ​हर्ष फायरिंग: आयोजनों में असलहों का प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। पकड़े जाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
  • ​यातायात प्रबंधन: बारात के दौरान सड़क को पूरी तरह जाम नहीं किया जा सकेगा; आधी सड़क यातायात के लिए खाली रखनी होगी। सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर भी पाबंदी रहेगी।
  • ​सुरक्षा व्यवस्था: सभी मैरेज लॉन के प्रवेश द्वार और पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखना अनिवार्य होगा।
  • ​नशा निषेध: परिसर में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन की अनुमति नहीं होगी।

​क्षेत्राधिकारी ने सभी संचालकों से अपील की है कि वे प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करें।

खबरें और भी

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले