करमा, सोनभद्र/गढ़वा: शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करने और गिरफ्तारी के डर से महीनों से फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद स्थित करमा थाना क्षेत्र के पापी करकी माइनर निवासी आलोक विश्वकर्मा (पिता: रामराज विश्वकर्मा) के घर पर रविवार को न्यायालय के आदेशानुसार इस्तेहार चस्पा किया गया।
क्या है पूरा मामला? गढ़वा जिले के नगर ऊंटारी महिला थाना में अभियुक्त आलोक विश्वकर्मा के खिलाफ कांड संख्या 34/25 (दिनांक 10 नवंबर 2025) दर्ज है। उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 126(2), 115(2) और 351(2) के तहत गंभीर आरोप हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शादी का वादा कर पीड़िता का यौन शोषण किया और पिछले तीन महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा है।
मुनादी कराकर दी गई चेतावनी माननीय न्यायालय नगर ऊंटारी द्वारा जारी धारा 84 BNSS के तहत इस्तेहार की तामिला के लिए पुलिस की टीम अभियुक्त के पैतृक आवास पहुंची। करमा थाना की गश्ती टीम के सहयोग से:
- घर के मुख्य दरवाजे पर कानूनी नोटिस (इस्तेहार) चस्पा किया गया।
- क्षेत्र में डुगडुगी (ढोल) बजवाकर सार्वजनिक घोषणा की गई।
- परिजनों और ग्रामीणों को सूचित किया गया कि यदि अभियुक्त जल्द ही आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसकी संपत्ति की कुर्की जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
टीम में शामिल रहे अधिकारी इस कार्रवाई को पु.अ.नि. रुकमिनी कुमारी और सहायक महिला आरक्षी रोजैसा खातून ने करमा थाना की टीम के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अभियुक्त के पास अब न्यायालय में सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, अन्यथा अग्रिम कानूनी प्रक्रिया (कुर्की-जब्ती) शुरू कर दी जाएगी।






