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धारा 163 लागू मतगणना केंद्र के आसपास भीड़भार की अनुमति नहीं

बीएसएस कॉलेज वाले रास्ते पर अत्यधिक भीड़ होने की संभावना के कारण इस रास्ते में आम लोगों को आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Friday, November 14, 2025

सोयल आलम रिपोर्टर DAT NEWS सुपौल बिहार

कल दिनांक 14.11.2025 को सुपौल जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र के EVM की मतगणना बीएसएस कॉलेज सुपौल में सुबह से प्रारंभ की जानी है। इस हेतु प्रशासन के द्वारा पूरी सतर्कता एवं तैयारी की जा चुकी है। अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल सदर इंद्रवीर कुमार एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपौल सदर शिवेंद्र कुमार अनुभवी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा आवश्यक निर्देश दिए गए। मतगणना कार्य में विधि व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए अतिरिक्त बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि मतगणना बीएसएस कॉलेज में किया जाना है।

बीएसएस कॉलेज वाले रास्ते पर अत्यधिक भीड़ होने की संभावना के कारण इस रास्ते में आम लोगों को आवागमन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इस हेतु डिग्री कॉलेज से बीएसएस कॉलेज होते हुए लोहिया चौक तक जाने वाले रास्ते को आम लोगों के लिए मतगणना कार्य तक डायवर्ट किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आम लोगों से अपील की गई की मतगणना के कार्य को देखते हुए लोगों को बीएसएस कॉलेज के रास्ते के बदलेअन्य रास्तों का उपयोग करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचे ताकि सामान्य आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। मतगणना कर्मियों, पदाधिकारियों एवं मतगणना अभिकर्ताओं इत्यादि के लिए आईटीआई के मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

आईटीआई में वाहन पार्किंग कर बीएसएस कॉलेज के द्वार से मतगणना स्थल पर अपना नियुक्ति पत्र दिखाकर मतगणना स्थल पर प्रवेश पा सकते हैं। मतगणना स्थल एवं अन्य जगहों पर भारतीय न्याय संहिता धारा 163 लागू की गई है। मतगणना केंद्र के आसपास किसी भी तरह के भीड़भार की अनुमति नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से शहर के विभिन्न क्षेत्रों का फ्लैग मार्च भी किया गया एवं आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर थानाध्यक्ष एवं इंस्पेक्टर तथा अतिरिक्त बल भी उपस्थित थे।

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