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ग्राम प्रधान पर मनरेगा में ₹12 लाख का घोटाला, पति पर दबंगई और राजनीतिक संरक्षण का आरोप

संवाददाता/ आनंद गौड़ आजमगढ़ (हरैया) । ग्राम पंचायत देवारा खास राजा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 12 लाख रुपये की अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्रोपती देवी पत्नी रामसिंगार यादव ने

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Tuesday, October 28, 2025

संवाददाता/ आनंद गौड़

आजमगढ़ (हरैया) । ग्राम पंचायत देवारा खास राजा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 12 लाख रुपये की अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्रोपती देवी पत्नी रामसिंगार यादव ने पुराने कार्य को नया दिखाकर फर्जी तरीके से भुगतान प्राप्त किया है।

2019 का काम, 2023 में फिर दिखाया जिला सेवायोजन अधिकारी और तकनीकी अधिकारियों की संयुक्त जांच टीम द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में चक्की हाजीपुर क्षेत्र में पोखरी की खुदाई मशीन द्वारा कराई गई थी। इसी कार्य को वर्तमान प्रधान ने वर्ष 2023–24 में पुनः नया कार्य बताकर मस्टररोल पर मजदूरी दर्ज कर सरकारी धन का गबन किया।

कागजों पर खर्च, जमीन पर कोई कार्य नहीं स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2023–24 में जिन कार्यों का भुगतान लिया गया, मौके पर वैसा कोई कार्य अस्तित्व में नहीं है। गांव के रेखा और सविता पत्नी लोटन के खेतों में पोखरी खुदाई कार्य केवल कागजों पर दर्शाया गया, जबकि वास्तविक रूप से ऐसा कोई काम नहीं हुआ।

बीडीओ की पहल पर मुकदमा, ₹12 लाख की रिकवरी का आदेश 05 मई 2025 को DC मनरेगा द्वारा की गई जांच के बाद, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) हरैया ने रौनापार थाने में एफआईआर संख्या 161/2025 दर्ज कराई। साथ ही, जांच में दोष सिद्ध होने पर ₹12 लाख की रिकवरी का आदेश भी जारी किया गया है।

‘शासन–प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता’ – प्रधान पति की दबंगई ग्रामीणों के अनुसार, ग्राम प्रधान का पति रामसिंगार यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ और रौनापार थाने का हिस्ट्रीशीटर है, खुलेआम कहता है —
“मैं मशीन से काम कराऊं या न कराऊं, भुगतान तो हो ही जाएगा… शासन–प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता।”
स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक संरक्षण के चलते वह अधिकारियों को खुलेआम चुनौती देता है।

डीएम का सख्त रुख — दोष सिद्ध होने पर होगी विधिक कार्रवाई जिलाधिकारी आजमगढ़ ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए 72 घंटे में नोटिस जारी करने और 30 दिनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि यदि दोष साबित होता है, तो संबंधित प्रधान एवं संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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