सोनभद्र (अमान खान ब्यूरो चीफ): जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति के तहत सब्सिडी देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सहायक पर्यटन अधिकारी श्री राजेश कुमार भारती ने उन निवेशकों से आवेदन मांगे हैं जिनके कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण हो चुके हैं।
आवेदन हेतु प्रमुख दिशा-निर्देश:
- पात्रता: निवेश पोर्टल पर आवेदन करने वाले वे निवेशक, जिनके द्वारा कार्य प्रारंभ करने और पूर्ण करने की तिथि के मध्य सभी निर्माण/विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं, वे इस योजना के पात्र हैं।
- प्रक्रिया: इच्छुक निवेशकों को सबसे पहले पर्यटन पॉलिसी की सुसंगत गाइडलाइन के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- दस्तावेज जमा करना: ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के उपरांत भरे हुए फॉर्म की प्रति सहायक पर्यटन कार्यालय, विकास भवन सोनभद्र में जमा करना अनिवार्य है।
उद्देश्य:
समय पर आवेदन और हार्ड कॉपी जमा करने से पर्यटन पॉलिसी योजना के अंतर्गत देय सब्सिडी उपलब्ध कराने की विभागीय कार्यवाही को गति दी जा सकेगी। इससे जिले में पर्यटन से जुड़ी ढांचागत सुविधाओं के विकास को बल मिलेगा।
संपर्क: अधिक जानकारी के लिए निवेशक विकास भवन स्थित सहायक पर्यटन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।






