सोनभद्र,अमान खान ब्यूरो चीफ| पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत सोनभद्र पुलिस को महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध एक और बड़ी सफलता मिली है। माननीय न्यायालय ASJ/पॉक्सो ने चोपन थाना क्षेत्र के एक गंभीर मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है।
पुलिस की सशक्त विवेचना और पैरवी:
अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना चोपन पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने न्यायालय में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन अधिकारी और कोर्ट मोहर्रिर की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध हुआ।
सजा का विवरण:
माननीय न्यायालय ने आरोपी विजय उर्फ टीपू साहनी (निवासी कुरुहुल, चोपन) को निम्नलिखित धाराओं में दंडित किया:
- पॉक्सो एक्ट (5M/6): 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड।
- धारा 377 (भादवि): 10 वर्ष का कठोर कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड। (अर्थदंड न देने पर कुल 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी)
समाज को कड़ा संदेश:
पुलिस प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय बाल अपराधों में संलिप्त अपराधियों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। सोनभद्र पुलिस ने स्पष्ट किया कि ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के माध्यम से अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।






