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गांजा तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद, दो-दो लाख जुर्माना

सोनभद्र कोर्ट का फैसला: 320 किलो गांजा बरामदगी मामले में बिहार के दो तस्करों को सुनाई सजा

EDITED BY: Ground Reporter

UPDATED: Tuesday, February 3, 2026

सोनभद्र,अमान खान ब्यूरो चीफ। जनपद की विशेष अदालत (NDPS एक्ट) ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने दोनों दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का भारी अर्थदण्ड भी लगाया है। यह मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) लखनऊ द्वारा वर्ष 2023 में दर्ज किया गया था।

क्या था पूरा मामला?

​दिनांक 17 अगस्त 2023 को एनसीबी लखनऊ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 320 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया था, जो बिहार के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध धारा 8C, 20, 25 और 29 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया था।

दोषियों का विवरण:

  1. अर्जुन राम पुत्र स्व. भिखारी राम (निवासी: गोपालगंज, बिहार)
  2. शर्मानन्द पटेल उर्फ विक्की पुत्र स्व. रामजनम पटेल (निवासी: मोतिहारी, बिहार)

सजा का विस्तृत विवरण:

​माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषसिद्ध पाया और निम्नलिखित सजा सुनाई:

  • धारा 8C/20 NDPS एक्ट: 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माना।
  • धारा 25 NDPS एक्ट: 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माना।
  • अतिरिक्त सजा: अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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