जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई का हल्ला बोल: जितेंद्र अग्रहरि बने सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष - ​सोनभद्र: जिलाधिकारी ने दुद्धी थाने का किया औचक निरीक्षण, अभिलेखों को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश - ​सोनभद्र: मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिलाधिकारी ने परखा एस.आई.आर. कार्य - सोनभद्र: संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम की अनोखी पहल, एक ही छत के नीचे मिलीं सरकारी सुविधाएं - सोनभद्र: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को मिली उम्रकैदजिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई का हल्ला बोल: जितेंद्र अग्रहरि बने सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष - ​सोनभद्र: जिलाधिकारी ने दुद्धी थाने का किया औचक निरीक्षण, अभिलेखों को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश - ​सोनभद्र: मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिलाधिकारी ने परखा एस.आई.आर. कार्य - सोनभद्र: संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम की अनोखी पहल, एक ही छत के नीचे मिलीं सरकारी सुविधाएं - सोनभद्र: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को मिली उम्रकैद

​ सोनभद्र में इस वर्ष भी चार बार सजेगी ‘न्याय की अदालत’, तिथियां घोषित

​अपर जनपद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने दी जानकारी, 14 मार्च को होगी साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत

EDITED BY: DAT BUREAU

UPDATED: Friday, January 9, 2026

The 'Court of Justice' will be held four times this year in Sonbhadra, dates announced.

​सोनभद्र (अमान खान ब्यूरो चीफ)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जनपद सोनभद्र में वर्ष 2026 के लिए ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम सुलीन सिंह के आदेश पर इस वर्ष कुल चार बार देशव्यापी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

​सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने बताया कि साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को आयोजित होगी। इसके बाद दूसरी लोक अदालत 09 मई, तीसरी 12 सितंबर और चौथी 12 दिसंबर 2026 को लगाई जाएगी।

​ इन स्थानों पर होगा आयोजन
यादव ने जानकारी दी कि लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर के साथ-साथ वाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी, ग्रामीण न्यायालय घोरावल और सभी राजस्व न्यायालय परिसरों में किया जाएगा। इसमें राजस्व से संबंधित वादों का भी निस्तारण प्रमुखता से होगा।

​ सचिव ने की अपील: सुलह-समझौते से खत्म करें बरसों पुराने विवाद
​अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव शैलेंद्र यादव ने आमजन से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराएं। इसमें मुख्य रूप से:
अपराधिक शमनीय वाद, चेक बाउंस (138 NI Act), और बैंक वसूली मामले।

​ मोटर दुर्घटना प्रतिकर (MACT), पारिवारिक विवाद और श्रम संबंधी मामले।

​ बिजली-पानी के बिल, सर्विस मामले, पेंशन और अन्य सिविल वाद।

  • ​प्री-लिटिगेशन (मुकदमा दर्ज होने से पहले के विवाद) मामले।

​सचिव ने कहा कि जो लोग अपने वादों का निस्तारण चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

खबरें और भी

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले