सोनभद्र अमान खान, ब्यूरो चीफ। जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस और अभियोजन पक्ष की मेहनत लाई रंग
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश और अपर पुलिस महानिदेशक (वाराणसी जोन) के निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप थाना अनपरा से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज फैसला आया।
इन अभियुक्तों को सुनाई गई सजा
माननीय न्यायालय एएसजे गैंगस्टर कोर्ट, सोनभद्र ने थाना अनपरा पर वर्ष 2022 में पंजीकृत मु0अ0सं0- 174/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत निम्नलिखित अभियुक्तों को दोषी करार दिया:
1. दीपक उर्फ दीपू पनिका (निवासी रेनूसागर, अनपरा)
- राहुल कुमार गुप्ता (निवासी औड़ी मोड़, अनपरा)
- संजय कुमार भारती (निवासी शिवमंदिर के पास, रेनूसागर)
2 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की कार्यवाही
माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 5,000/- रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अभियुक्तों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को उनकी मुख्य सजा में समायोजित (Adjust) किया जाएगा।
अपराधियों में खौफ, पुलिस की बढ़ी धमक
’ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत मिल रही इन सफलताओं से जनपद के अपराधियों में हड़कंप है। थाना प्रभारी और पैरोकारों द्वारा मुकदमों में समयबद्ध गवाही और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि पीड़ितों को न्याय और दोषियों को उनके किए की सजा मिल सके।







